छत्तीसगढ़ में Auto Mutation रजिस्ट्री : रजिस्ट्री होते ही खरीददार का नाम बी-1खसरा में दर्ज
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आम लोगों को राहत पहुंचाने और भु – माफियाओं व राजस्व अधिकारियों की दखलंदाजी दूर करने के लिये आटो म्यूटेशन रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी गई है। इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत बुधवार को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आटो म्यूटेशन रजिस्ट्री का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया । रजिस्ट्री होते ही खरीदार का नाम बी-1 खसरा में दर्ज हो गया।
बुधवार बलौदा बाजार जिला मुख्यालय स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में इस प्रक्रिया के तहत पहला प्रकरण सफलता पूर्वक दर्ज किया गया। ग्राम लिमही निवासी प्रसन्न शुक्ला ने राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला से जमीन खरीदी, जमीन की रजिस्ट्री होते ही ख. न. 414 / 2 और 415/5 की जमीन स्वतः प्रसन्न शुक्ला के नाम बी – 1रिकॉर्ड में दर्ज हो गई।इस तरह रजिस्ट्री और नामांतरण एक साथ ही हो गया।
दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी जमीनों को हड़पने और राजस्व दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की लगातार शिकायतें मिलती रही है। फर्जी रजिस्ट्री के बाद राजस्व अमलों से मिलीभगत कर नामांतरण भी करा लिया जाता था। नामांतरण के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल लंबे समय से चल रहा था। राज्य सरकार के नये नियमों से ना सिर्फ भूमि – स्वामियों को राहत मिलेगी बल्कि फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा।
गजट नोटिफिकेशन
राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा हस्ताक्षरित गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ भु – राजस्व संहिता 1959 की धारा 24 ( 1 ) और धारा 110 के अंतर्गत यह संशोधन लागू किया गया है।
अब पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर जमीन का स्वचालित (Auto Mutation) नामांतरण होगा। नामांतरण की शक्तियां अब तहसीलदारों के बजाय रजिस्ट्रार / सब रजिस्ट्रार के पास होंगी।







