जिले के सभी गांवों में 14 अप्रैल को आयोजित की जायेगी ग्राम सभा
ग्राम सभा की कार्यवाही का वीडियो ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप में किया जायेगा अपलोड
गरियाबंद। राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसके लिये निर्धारित तिथियां निर्धारित की गई है। इनमें जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अग्रस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाना है।
ग्रामसभा का आयोजन जिले के सभी गांवों में किया जायेगा। ग्राम सभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जायेगी। ग्रामसभा में लिये गये निर्णयों का अधिकतम 15 मिनट का वीडियो ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जायेगा, साथ ही ग्राम सभा की गतिविधियों को वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित की जायेगी।
एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभा आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्रामों में ग्रामसभा आयोजित करने के लिये समय सारणी निर्धारित करने एवं स्थानीय अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये गये है।
14 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्रामसभा में ग्रामसभा की पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा की जायेगी एवं पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जायेगा।







