मैनपुर एवं देवभोग के खाद विक्रय केन्द्रों पर कृषि विभाग की कार्यवाही : दोनो ब्लॉक की 05 उर्वरक दुकानों में अनियमितता पाई गई

गरियाबंद। जिलें में कृषि उर्वरक के अवैध परिवहन, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। निर्देशों के परिपालन में कृषि विभाग के उपसंचालक चंदन कुमार रॉय द्वारा जिला स्तरीय निरीक्षण दल गठित किया गया है।
जिला स्तरीय दल द्वारा बुधवार 18 जून को विकासखण्ड मैनपुर एवं देवभोग के विभिन्न उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर छापामार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में अनियमितता पायी गई 05 दुकानों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक कार्यवाही की गई है।
बताया गया कि निरीक्षण के दौरान, मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत,अमलिपदर की दो दुकानों, मेसर्स कैलाश कृषि केन्द्र एवं आद्या कृषि केन्द्र अमलीपदर विकासखण्ड मैनपुर द्वारा प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने, निर्धारित प्रपत्र में कैश, क्रेडिट मेमों जारी नहीं करने, निर्धारित अभिलेखों का संधारण नहीं करने तथा बिना पी.ओ.एस. मशीन के उर्वरकों का विक्रय करना पाया गया। जिसके फलस्वरूप उपरोक्त प्रतिष्ठानों को विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है।
आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग गरियाबंद के जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।