उदासीनता, सुस्त रवैय्या, कर्तव्य में हल्केपन का प्रदर्शन : प्रभारी खनिज अधिकारी को शो-काज जारी

गरियाबंद। जिले के प्रभारी खनिज अधिकारी रोहित कुमार साहू को कलेक्टर कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आप को बता दें कि विगत 09 जून को जिले के पितईबंद में संचालित अवैध रेत खनन् की सूचना खनिज अधिकारी को दी गई, जहां कव्हरेज करने गये पत्रकारों पर अवैध खदान संचालक के ईशारे पर उनके गुर्गे द्वारा जानलेवा हमला कर हत्या करने का प्रयास किया गया। खनिज अधिकारी द्वारा अवैध रेत खनन् के संबंध सूचना के बावजूद भी सही समय पर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं किया गया।
जारी नोटिस के अनुसार उक्त कृत्य “कर्तव्य परायणता” (Devotion to duty) व पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहने के प्रयुक्ति के विपरीत उदासीन, सुस्त रवैये तथा कर्तव्य के प्रति हल्केपन (Light hearted) को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 (सामान्य) के (दो) सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के सर्वथा विपरीत है,
जारी नोटिस में प्रभारी खनिज अधिकारी से सवाल किया गया है कि क्यों न आपके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जावें? इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समय-सीमा में संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वतः जिम्मेदार होंगे।