राशनकार्ड नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी 31 अक्टूबर तक : अन्यथा राशन कार्ड से हो सकते हैं वंचित

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गरियाबंद । खाद्य विभाग द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे असुविधा से बचने के लिये अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी समय पर करा लें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों की सुविधा के लिए शेष बचे राशन कार्ड नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी कराने के लिये 31 अक्टूबर 2024 तक का अवसर प्रदान किया गया है। कार्ड के नवीनीकरण के लिये राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों का ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है।

वन नेशन वन कार्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिये हितग्राही परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड और अंगूठे का ईकेवाईसी करना अनिवार्य है। परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों में निवास कर रहे हैं तो वे सदस्य अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान में अपना ईकेवाईसी कर राशन कार्ड नवीनीकरण कार्य पूरा कर सकते हैं।

निशुल्क सुविधा 

यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है तथा ईकेवाईसी के लिये कोई दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ता। ईकेवाईसी के लिये सदस्यों की सूची उचित मूल्य दुकानदार के पास उपलब्ध होती है। राशन कार्ड का नवीनीकरण हितग्राही के द्वारा स्वयं ही विभागीय नवीनीकरण एप एवं दुकानदार दोनों माध्यम से किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर हितग्राही राशन कार्ड से वंचित हो सकते हैं।

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