खुले स्थानों में पंडाल या अस्थायी निर्माण के दिशा निर्देश के बाद ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही का बिगुल

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गरियाबंद। बीते कल ही कलेक्टर बी.एस.उईके के द्वारा नगर पालिका परिषद गरियाबंद एवं नगर पंचायत राजिम, छुरा, फिंगेश्वर, कोपरा एवं देवभोग के सीएमओ को नगरीय क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक खुले मैदानों, सार्वजनिक मार्गों, फुटपाथों, चौराहों, सार्वजनिक खुले स्थानों आदि पर पंडाल या अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के संबंध में, साथ ही सड़कों में बाधा के प्रतिषेध हेतु आवश्यक प्रावधान किये जाने के सम्बंध में राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाइन के पालन के निर्देश दिये हैं।

इसी तारतम्य में ध्वनि प्रदूषण के मामलों पर भी सख्त कार्यवाही के निर्देश आज समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर निरंतर निगरानी करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

कलेक्टर उइके ने बैठक में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तय सीमा के बाहर संचालित करने पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश पूर्व में भी प्रसारित किये गये है, जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, साउंड बॉक्स एवं डीजे आदि पर नियमानुसार सख्ती के साथ कार्यवाही की जाये।


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