रिपोर्ट दर्ज कराने गई महिला : विवादित महिला टीआई ने पीड़िता के साथ ही कर दी मारपीट

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक अत्यंत गंभीर मामला सामने आया है। जहां महिला थाना की पूर्व थाना प्रभारी वेदवती दरियों, एएसआई शारदा वर्मा, और महिला कांस्टेबल फगेश्वरी कंवर के खिलाफ पीड़िता से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है, एक पीड़िता ने इन पर मारपीट, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था। अदालत के आदेश पर इन पुलिस कर्मियों के साथ ही पीड़िता के पति आसिफ अली के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला यास्मीन बानो ने अपने पति और उसके परिजनों से विवाद के बाद महिला थाना रायपुर में पहले शिकायत दर्ज कराई थी, शिकायत के बाद तीन बार काउंसलिंग भी कराई गई, जिसके बाद वो अपने पति और ससुराल पक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज कराना चाहती थी, आरोप है कि थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने एसपी रायपुर से शिकायत की।

शिकायत के बाद यासमीन को एफआईआर दर्ज कराने के नाम महिला थाने बुलाया गया था, इसी दौरान सैय्यद आसिफ अली ने पीड़िता के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द कहे और चरित्र पर टिप्पणी की, जब पीड़िता की मां ने विरोध किया तो टीआई वेदवाती दरियों ने बेल्ट निकालकर पीटा और स्टाफ को डंडे लाने को कहा। इसके बाद शारदा वर्मा, फगेश्वरी कंवर और अन्य स्टाफ ने पीड़िता और परिजनों के साथ मारपीट की। यासमीन के गले और पीठ डंडे के निशान आये हैं।

पीड़िता द्वारा पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शिकायत देने के बावजूद मामला दर्ज नही किया गया, जिसके बाद पीड़िता यास्मीन बानो ने अदालत की शरण ली।

20 हजार रु की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाई थी ….

विदित हो कि महिला थाना प्रभारी रह चुकी वेदवती दरियो पहले भी विवादों में रह चुकी है।
हाल ही में एसीबी ने उसे 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में निलंबित चल रही वेदवती दरियो को 2019 में गरियाबंद जिले के पांडुका थाने में पदस्थ रहने के दौरान भी सस्पेंड किया गया था।
तत्समय वेदवती दरियो पांडुका थाना प्रभारी रही थी जब धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी।

इस मामले पांडुका टीआई समेत पांच पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई थी और गरियाबंद जिले के तत्कालीन एएसपी ने वेदवती दरियो सहित पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था।

जमानत आवेदन खारिज

आपको बता दें कि रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार की गई महिला थाना प्रभारी वेदमति दरियो का जमानत आवेदन जुलाई 2024 में विशेष न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया था कि केस डायरी के अवलोकन से आर्थिक अपराध होना प्रथम दृष्टया दर्शित है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आवेदिका की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

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