निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी सोशल मीडिया में डाली : तहसील कार्यालय का बाबू निलंबित

Untitled-1 copy

गरियाबंद। मामला पंचायत निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान तहसील कार्यालय देवभोग के सहायक ग्रेड 02 विजय कश्यप द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को निर्वाचन परिणामों की सारणीकरण के दौरान, सारणीकरण की गोपनीय जानकारी को सोशल मीडिया ग्रुप में साझा कर दिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) देवभोग, जिला गरियाबंद के पत्र तथा तहसीलदार/रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत निर्वाचन) देवभोग के प्रतिवेदन अनुसार विजय कश्यप, सहायक ग्रेड-02, तहसील कार्यालय देवभोग, के द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को निर्वाचन परिणामों की सारणीकरण के दौरान, सारणीकरण की गोपनीय जानकारी को सोशल मीडिया ग्रुप में साझा किया गया।

विजय कश्यप द्वारा आयोग के दिशा-निर्देशों/रीति के विपरीत कार्य करते हुये निर्वाचन की संवेदनशील जानकारी को अपने पदीय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अनाधिकृत रूप से सोशल मीडिया ग्रुप में भेजा गया, जो कि निर्वाचन कार्यों में घोर लापरवाही की श्रेणी में आता हैं।

उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत गंभीर कदाचरण को दर्शाता हैं तथा अक्षम्य कृत्य हैं।

कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद के आदेशानुसार विजय कश्यप, सहायक ग्रेड-02 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि में विजय कश्यप, सहायक ग्रेड-02, तहसील कार्यालय देवभोग का मुख्यालय तहसील कार्यालय छुरा में नियत किया गया हैं। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

मुख्य खबरें

You cannot copy content of this page