नींव की खुदाई के समय जारी किया था स्थगन आदेश : निर्माण पूरा हो भी गया, कार्यवाही शून्य

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न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) छुरा जिला गरियाबंद के स्थगन आदेश की अवमानना या कुछ और …. ?

गरियाबंद / छुरा। कलेक्टर गरियाबंद दीपक कुमार अग्रवाल द्वारा समय सीमा की बैठकों में राजस्व सम्बन्धी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश लगातार राजस्व अधिकारियों को दिये जाते हैं, जिले में राजस्व सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिये पंचायतों में 7 अप्रैल से विशेष राजस्व पखवाड़ा भी आयोजित किया जाना है, बावजूद इसके राजस्व सम्बन्धी भूमि विवाद के मामले इस तरह लटक जाते हैं कि नींव की खुदाई के समय जारी स्थगन आदेश तब तक धरे रह जाते है,की जब तक निर्माण पूरा हो जाता है, और आवेदक पक्षकार आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करता रहता है।

समय सीमा की बैठक

मामला छुरा अनुभाग अंतर्गत ग्राम सारागांव का है, जहां अपीलार्थी गंगाराम देवांगन पिता मनोहर देवांगन निवासी सारागांव द्वारा, दिसम्बर 2024 के दूसरे सप्ताह में, खेमराज देवांगन पिता मनराखन के द्वारा, वादग्रस्त भूमि पर निर्माण किये जाने के विरुद्ध रोक लगाने धारा 52 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) छुरा जिला गरियाबंद ( छ.ग.) के पत्र क्रमांक 315 / दिनांक 27 दिसम्बर 2024 के द्वारा खेमराज देवांगन के नाम ज्ञापन जारी कर सुनवाई तिथि 31 दिसम्बर 2024 तक निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी किया गया था।

जनवरी 2025 में इस आदेश की अवहेलना से सम्बंधित आवेदन पुनः गंगाराम के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार निर्माण कार्य जारी रहने की सूचना दी गई थी।

मंगलवार 1 अप्रेल गंगाराम ने कलेक्टर जनदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) अनुभाग छुरा के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने व उचित न्याय पूर्ण कार्यवाही के लिये गुहार लगाई है। गंगाराम के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मेरे आवेदनों पर कोई विचार नही किया गया जो अत्यंत खेद का विषय है, मुझे आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


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