गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मैनेजर ने की धोखाधड़ी : महिला समूहों के 6 लाख 54 हजार रु का फर्जीवाड़ा

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गरियाबंद / देवभोग। देवभोग थाना क्षेत्र से आज एक बड़ी फर्जीवाड़े की खबर प्रकाश में आई है, जहां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मैनेजर के द्वारा महिला समुह के लोन की राशि को कंपनी के बैंक खाते में जामा न कर स्वयं उपभोग करते हुये 06 लाख 54 हजार 802 रूपये का धोखाधड़ी की गई है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होते ही देवभोग पुलिस के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये संबंधित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी के द्वारा 24 जुलाई 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि, सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड एक गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी है, जो गरीब महिलाओं का समूह बनाकर समूह ऋण एवं अन्य वितरण कार्य कर उन्हें समक्ष सशक्त बनाने का कार्य कर रहे है।

सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड कंपनी देवभोग में दिनांक 03 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2025 तक उमाकांत पूरी पिता मनोरंजन पूरी उम्र 30 साल ग्राम भिलाईगढ़ थाना सरायपाली जिला महासमुन्द छ.ग., प्रबंधक ( डी आर एम ) के पद पर पदस्थ था, उक्त व्यक्ति महिला ग्राहकों को लोन राशि वितरण कर किश्त की राशि को एकत्रित करने का कार्य करता था।

प्रबंधक उमाकांत पूरी के द्वारा अपने कार्यकाल में दिनांक 01मई 2024 से 20 मार्च 2025 तक लोन की किश्तों की राशि वसूल की गई थी, कुछ ग्राहकों ने स्वयं देवभोग शाखा में उपस्थित होकर प्रबंधक उमाकांत पूरी के पास लोन की राशि, शाखा में जमा कराई थी। कुछ ग्राहकों ने उनके मोबाइल नंबर के फोन-पे पर लोन की राशि जमा की गई थी।

आरोपी उमाकांत पूरी के द्वारा प्राप्त लोन की राशि को शाखा के खाते में जमा न कर स्वंय के खर्चे में उपभोग कर राशि की धोखाधडी कर गबन कर लिया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टिया अपराध धारा 318 (2), भा.न्याय.संहिता का अपराध घटित कराना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण में विवेचना के दौरान प्रार्थी से बैंक प्रमाण पत्र, जीएसटी प्रमाण पत्र, आरोपी के शाखा प्रबंधक का नियुक्ति प्रमाण पत्र, फोन-पे स्कीन शार्ट, ग्राहकों का लोन लेन-देन एवं राशि विवरण सम्बंधित कागजात जप्त किया गया, प्रकरण के आरोपी उमाकांत पूरी सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड कंपनी शाखा देवभोग में शाखा प्रबंधक के पद होते हुये भी, ग्राहकों की लोन की राशि की धोखाधडी कर गबन करने से प्रकरण में धारा 316(5) भा.न्याय.संहिता जोड़ी गई है।

प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी उमाकांत पूरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आपको बता दें कि उमाकांत पूरी पिता मनोरंजन पूरी उम्र 30 वर्ष ग्राम भिलाईगढ़ थाना सरायपाली जिला महासमुन्द (छ.ग.) का रहने वाला बताया जा रहा है।


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