बालिका आवासीय विद्यालय का पीडीएस राशन पहुंचा बाजार में : मामला सामने आने के बाद जांच टीम का गठन

मामला सामने आने के बाद छात्रावास की अधीक्षिका के विरुद्ध अनियमितता के आरोप लगाये गये

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किरीट ठक्कर, गरियाबंद। जिला मुख्यालय की कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं के भोजन के लिये उपलब्ध कराया गया पीडीएस का राशन, नगर के गौरव पथ पर स्थित एक निजी संस्था में विक्रय किये जाने का मामला सामने आने के बाद, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा द्वारा जांच टीम का गठन किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों आवासीय विद्यालय का राशन का चावल गौरव पथ की निजी दुकान में छोटा हाथी ( वाहन क्रमांक CG04-NJ-0878 ) के माध्यम से पहुंचाया गया था।

मामला सामने आने के बाद छात्रावास की अधीक्षिका के विरुद्ध अनियमितता के आरोप लगाये गये, वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की गई।

संभवतः प्रारम्भिक जांच में आवासीय विद्यालय के भंडार कक्ष में राशन की मात्रा कम पायी गई है, छात्रावास की छात्राओं की शिकायत भी सामने आई है,जिसके बाद चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के राशन की खरीदी-बिक्री छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के तहत अवैध है, और विक्रेता (लाभार्थी) और खरीदार (बिचौलिए) दोनों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

इस कानूनी प्रावधान के बावजूद नगर के गौरव पथ पर अनेक राशन की ऐसी दुकाने है जो इसी गोरखधंधे में संलिप्त है, और ये केवल आज-कल की बात नहीं है, कालाबाजारी का ये खेल बरसों से संचालित है।

इस पूरे मामले से जिले का खाद्य विभाग अनभिज्ञ या अनजान हो ऐसा भी नहीं है, बस नारियल की चढ़ोत्तरी छत्तीसगढ़ में एक रवायत की तरह निभाई जा रही है।

अब आगे हो सकता है कि कुछ दिनों- महीनों के लिये अधीक्षिका को निलंबित कर दिया जायेगा, किन्तु सवाल ये है कि उस सम्बंधित दुकानदार पर क्या कार्रवाई होगी ? साथ ही साथ इस गोरखधंधे में शामिल अन्य लोगों पर क्या एक्शन लिया जायेगा।

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