अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर कोर्ट ने की कार्यवाही : पांच हजार रुपये का जुर्माना

गरियाबंद 18 अक्टूबर 2024/ जिले में अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालो पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है। वर्ष 2018 में जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा देवांगन होटल बोरसी ब्लॉक फिंगेश्वर के मालिक उत्तम देवांगन से खुली सेव का नमूना संकलित किया गया था।
जिसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा असुरक्षित पाए जाने पर विधिवत अनुसंधान पूर्ण कर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला गरियाबंद के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय गरियाबंद द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर कोर्ट का आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 24 को आरोपी को कारावास एवं 5000 अर्थदंड के दंडित किया गया है।