जिला मुख्यालय में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई : बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक 20 अतिक्रमण हटाये गये

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गरियाबंद। जिला मुख्यालय में बस स्टैंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक मुख्य सड़क पर गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस संयुक्त अभियान में राजस्व विभाग, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम शामिल रही।

तहसीलदार मयंक अग्रवाल ने बताया कि आचार संहिता के दौरान और पूर्व में एनएच 130सी से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।

अतिक्रमणकारियों को दी गई थी पूर्व सूचना

नगर पालिका अधिकारी गिरीश कुमार ने जानकारी दी कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। साथ ही सड़क किनारे ठेले और गुमटी हटाने की सूचना भी दी गई थी। इसके बावजूद अतिक्रमण जारी था, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए करीब 20 अतिक्रमण हटाए गए।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए समिति गठन पर विचार

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत प्रत्येक नगर क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी गठित करने का प्रावधान है, ताकि फुटपाथ विक्रेताओं को वैध स्थान मिल सके। हालांकि, कई राज्यों में इस अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि गरियाबंद में अभी इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन शहर में कुछ स्थानों पर फूड जोन स्थापित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के पंजीकरण की संभावना पर भी मंथन किया जा रहा है, जिससे उन्हें चिन्हित स्थानों पर व्यवस्थित रूप से व्यापार करने की अनुमति दी जा सके।


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