योजना का लाभ 30 जून 2026 तक
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026′ की घोषणा की है। जिसके तहत 28 लाख से अधिक घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल की मूल राशि और सरचार्ज (अधिभार) में 75% तक की छूट मिलेगी। यह योजना 30 जून 2026 तक वैध है, जिसका लाभ ‘मोर बिजली ऐप’ या वितरण केंद्रों के माध्यम से लिया जा सकता है।
छूट का प्रावधान
निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल बकाया में 75% तक और निष्क्रिय घरेलू/कृषि उपभोक्ताओं को 50% तक की छूट मिलेगी। सभी पात्र उपभोक्ताओं के बकाया बिल पर 100% सरचार्ज (अधिभार/पेनल्टी) माफ किया जायेगा।
पंजीकरण और किस्त – योजना का लाभ उठाने के लिये 30 जून 2026 तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जिसमें बकाया राशि का न्यूनतम 10% तुरंत जमा करना होगा।
इस योजना से प्रदेश के उपभोक्ताओं को लगभग ₹758 करोड़ तक की राहत मिलने का अनुमान है। योजना मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं के लिये है जो लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर पाये हैं, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।







