नौकरी लगाने के नाम पर तीन लोगों से 7.70 लाख की ठगी, कांग्रेस नेता हफ़ीज़ खान गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने तीन अलग-अलग लोगों से पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास

police station

गरियाबंद। नौकरी लगवाने के नाम पर लगातार बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुये गरियाबंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद पुलिस ने 7 लाख 70 हजार रुपये की ठगी के आरोपी हफ़ीज़ खान (पूर्व उप सरपंच, मालगांव) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने तीन अलग-अलग लोगों से पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में भृत्य (चपरासी) के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठ लिये थे।

महावीर यादव से 2.30 लाख की ठगी

28 सितंबर 2024 को सांकरा निवासी महावीर यादव ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी हफ़ीज़ खान ने नौकरी लगाने के नाम पर उससे 2,30,000 रुपये लिये। आरोपी ने महावीर को लगभग तीन महीनों तक छात्रावास में काम भी कराया, लेकिन न वेतन दिया और न ही नियुक्ति पत्र। जब पीड़ित ने पैसा वापस मांगना चाहा तो आरोपी ने देने से इनकार कर दिया। शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 265/2025, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

खोमेंद्र साहू से 3.10 लाख की वसूली

विवेचना के दौरान एक और पीड़ित, खोमेंद्र साहू, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। उसने बताया कि आरोपी ने नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उससे 3,10,000 रुपये लिये और बाद में धोखाधड़ी कर रकम वापस नहीं किया।

दिग्विजय ध्रुव से भी 2.30 लाख की वसूली

इसी तरह पाण्डुका निवासी दिग्विजय ध्रुव से भी हफ़ीज़ खान ने 2,30,000 रुपये नौकरी का लालच देकर ले लिए थे।

कुल 7 लाख 70 हजार की ठगी

तीनों मामलों को मिलाकर आरोपी ने कुल 7,70,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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