किरीट ठक्कर, गरियाबंद। ग्राम उरमाल में आयोजित तथाकथित “ओपेरा” कार्यक्रम में अश्लील नृत्य की अनुमति देने तथा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहने के मामले में मैनपुर के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कार्यालय आयुक्त, रायपुर संभाग द्वारा 16 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम ने 29 दिसंबर 2025 को ग्राम उरमाल, थाना देवभोग में आयोजित कार्यक्रम की अनुमति नियमों के विपरीत जाकर जारी की थी। 5 से 10 जनवरी 2026 तक चले इस कार्यक्रम में अश्लील नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ।
जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि मरकाम 9 जनवरी 2026 की रात स्वयं कार्यक्रम में उपस्थित थे, बावजूद इसके उन्होंने अशोभनीय गतिविधियों को रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का गंभीर उल्लंघन माना गया है।

कलेक्टर गरियाबंद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब को असंतोषजनक पाये जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। आयुक्त रायपुर संभाग के आदेशानुसार, तुलसीदास मरकाम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित करते हुये उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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