छत्तीसगढ़ के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10 -10 लाख रुपये का जुर्माना

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर लगाया जुर्माना
रायपुर । प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10 – 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि इन मेडिकल कॉलेजों पर ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस के नाम पर छात्रों से अत्यधिक राशि लिये जाने की शिकायत जांच में सही पाई गई है।
समिति ने छात्रों से ली गई अधिक राशि एक माह के भीतर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छात्रों के खाते में जमा करने के निर्देश भी दिये है।
प्रवेश तथा फीस नियामक समिति के अध्यक्ष जस्टिस (सेनि.) प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, जुनवानी, भिलाई (छ.ग.), श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल र्साइंस, मोवा, रायपुर (छ.ग.) एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भानसोज, ग्राम-गोढ़ी, रायपुर (छ.ग.) में एम.बी.बी.एस.,एम.डी.एम.एस. पाठ्यक्रमों के संचालन में ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस के नाम पर अत्यधिक राशि प्रत्येक छात्र से लिये जाने की शिकायतों को जांच में सही पाया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों निजी मेडिकल कॉलेजों को जुर्माने की राशि शासन के पक्ष में एक माह के भीतर जमा करने को कहा गया है।
मान्यता निरस्त की अनुशंसा
यदि एक माह के भीतर राशि जमा नही की गई तो शासन से तीनों ही मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई है।
मनमानी राशि ली गई
जस्टिस श्री शास्त्री ने बताया कि इन तीनों निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों से अत्यधिक राशि लेने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त होने पर समिति द्वारा, संबंधित तीनों मेडिकल कॉलेजों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया, और उनसे खाते के विवरण आदि की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् समिति ने यह पाया कि तीनों ही कॉलेज ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस के लिये जिसे वे केवल ‘न लाभ-न हानि’ के रूप में ही संचालित कर सकते हैं अर्थात् वास्तविक खर्च को ही लेने की अधिकारिता उन्हें हैं, लेकिन उनकी ओर से मनमानी राशि छात्रों से ली जा रही है।
जांच में निम्नानुसार तथ्य पाये गये – श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस जुनवानी भिलाई द्वारा ट्रांसपोर्टेशन मद में 2.50 लाख रूपये की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 4,635 रूपये है।
इसी तरह हॉस्टल मद में 2.46 लाख रूपये की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 53,337 रूपये है।
मेस चार्ज के रूप में 56,700 रूपये की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 51,015 रूपए है। इस तरह छात्र से 4,43,713 रूपये अधिक राशि ली जा रही हैं।
इसी तरह श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस मोवा रायपुर द्वारा तीनों मद में 5.50 लाख रूपये राशि ली जा रही है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद में वास्तविक राशि 13,719 रूपये, वास्तविक राशि 50,583 रूपये तथा मेस चार्ज की वास्तविक राशि 27,476 रूपये है। इस प्रकार 4,58,222 रूपये अधिक राशि छात्रों से ली जा रही है।
इसी तरह रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल र्साइंंस भानसोज, ग्राम गोढ़ी रायपुर द्वारा तीनों मद में 5.50 लाख रूपये की राशि ली जा रही है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद में वास्तविक राशि 13,384 रूपये, वास्तविक राशि 37,748 रूपये तथा मेस चार्ज की वास्तविक राशि 45,275 रूपये है। इस प्रकार 4,53,593 रूपए अधिक राशि छात्रों से ली जा रही है।
उपरोक्त आधार पर तीनों मेडिकल कॉलेजों को छात्रों से ली गई अधिक राशि को एक माह के भीतर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छात्रों के खाते में जमा करने एवं तीनों ही कॉलेजों पर 10-10 लाख रूपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है, जो शासन के पक्ष में एक माह के भीतर जमा किया जायेगा।
यदि एक माह के भीतर राशि जमा नहीं की गई , तो शासन से तीनों ही मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई है।