अवैध ईंट भट्ठा संचालकों को नोटिस : खनिज विभाग की कार्रवाई तेज

अवैध उत्खननकर्ताओं पर छत्तीगसढ खनिज (खनन, परिवहन, तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत् एवं वाहनों पर खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के तहत् सतत कार्यवाही..

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नियमों के तहत की जायेगी सख्त कार्यवाही

गरियाबंद। कलेक्टर बी.एस. उइके के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा 05 फरवरी से 11 फरवरी 2026 को तहसील छुरा अंतर्गत ग्राम खरखरा में 03, पंडरीपानी में 03, रसेला में 03, मोंगरा में 02, पाटसिवनी में 02, नवापारा में 01, अवैध ईंट भटठा संचालनकर्ता को नोटिस देकर समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है।

ग्राम पथरी में अवैध ईट भट्ठा का संचालन होना नही पाया गया एवं अन्य ग्राम नागिनबाहरा, कोसमी, चरौदा, खुडियाडीह का निरीक्षण किया गया।

सभी अवैध उत्खननकर्ताओं पर छत्तीगसढ खनिज (खनन, परिवहन, तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत् एवं वाहनों पर खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के तहत् सतत कार्यवाही की जायेगी। खनिज विभाग के द्वारा खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर कड़ी कार्यवाही का रुख अपनाया गया है।

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