किरीट ठक्कर,गरियाबंद। सड़क दुर्घटना में मृत महेतर ध्रुव के परिजनों को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद जिला प्रशासन ने दो दिवस के भीतर भुगतान का भरोसा दिया है। प्रशासन की ओर से ₹13 लाख 14 हजार 564 की वर्तमान देय राशि का भुगतान करने की बात कही गई है।

कुर्की वारंट लेकर पहुंचा था न्यायालयीन अमला
क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं होने पर अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,गरियाबंद ने सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 21 नियम 30 के तहत कुर्की वारंट जारी किया था। इसके बाद बेलिफ न्यायालयीन अमले के साथ सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय पहुंचा और कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई।
न्यायालय ने आदेश में पूरी देय राशि की वसूली तक कुर्की की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिये हैं। कार्रवाई शुरू होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से दो दिवस के भीतर भुगतान किये जाने का आश्वासन दिया गया है।
वर्तमान में न्यायालयीन आदेश के तहत देय राशि ₹13 लाख 14 हजार 564 बताई गई है। हालांकि भुगतान में देरी के कारण यह राशि और बढ़ेगी।
वाद पक्ष के अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी के अनुसार न्यायालय ने ₹9,71,312 की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की थी। इस राशि पर दावा प्रस्तुत किये जाने की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दिये जाने का आदेश है।
अधिवक्ता मानिकपुरी ने बताया कि ₹9,71,312 की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिये दावा करीब आठ माह पहले वर्ष 2025 में किया गया था। अब इस अवधि के बाद का ब्याज भी देय राशि में जोड़ा जायेगा, जो लगभग ₹60 हजार के आसपास होगा।
यानी प्रशासन द्वारा यदि दो दिवस के भीतर भुगतान किया जाता है,तो न्यायालय के आदेश के अनुसार उस अवधि तक का अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। इसके बाद भुगतान में और विलंब होने पर ब्याज की राशि भी लगातार बढ़ती रहेगी।


