मतदान केंद्र में ही शराब पीकर सो गये पीठासीन अधिकारी : निलंबित

किरीट ठक्कर, गरियाबंद। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण के दौरान मतदान केंद्र में शराब के नशे में पाये जाने के कारण प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला कांटीदादार छगन लाल शोनेन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में छगन लाल शोनेन्द्र प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला कांटीदादार की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में मतदान केंद्र क्रमांक 72 कुकदा में की गई थी।
मतदान दिवस 20 फरवरी 2025 को पीठासीन अधिकारी शोनेन्द्र शराब के नशे में धुत होकर मतदान केन्द्र में ही सो गये। जिसके कारण मतदान प्रभावित हुआ, तदपश्चात चिकित्सकीय जाँच में पीठासीन अधिकारी छगन लाल शोनेन्द्र द्वारा निर्वाचन कार्य के दौरान शराब सेवन की पुष्टि हुई है।
प्रधान पाठक शोनेन्द्र का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1985 के नियम 3 एवं 23 के सर्वथा विपरीत होने एवं निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता एवं गभीर कदाचार पाये जाने के कारण सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम में किये गये प्रावधान के अनुसार छगन लाल शोनेन्द्र प्रधानपाठक शा.पूर्व मा. शाला कांटीदादर विकास खंड गरियाबंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
छगन लाल शोंनेन्द्र प्रधानपाठक शा.पूर्व माध्यमिक शाला कांटीदादर विखं गरियाबंद, जिला गरियाबंद को निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद, जिला-गरियाबंद नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तात्काल प्रभावशील किया गया है।